नये साल के जश्न के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चंडीगढ़ के सेक्टर-38ए निवासी दलीप सिंह और खरड़ मोहाली निवासी गुलफाम सिंह का जिला अदालत ने ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया।
इसके तहत दोनों पर तीन महीने तक किसी भी तरह के वाहन चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं अदालत ने दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा ट्रैफिक चालान के लिए बनाई गई स्पेशल कोर्ट में ड्रंकन ड्राइव केसों में सोमवार को खासी भीड़ पहुंची। आम दिनों के मुकाबले अधिकतर लोग ड्रंकन ड्राइव का चालान भरने ही आए थे।
ये सभी 31 दिसंबर की रात के ही मामले थे। सोमवार को 252 मामलों में लोगों ने 500 से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना भरा। अदालत ने उनके शरीर में पाई गई शराब की मात्रा के अनुसार जुर्माना वसूला।
साथ ही दोबारा ड्रंकन ड्राइव में पकड़े जाने पर लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड करने की चेतावनी भी दी। बता दें कि 31 दिसंबर की रात शहर में पुलिस ने 20 जगह ड्रंकन ड्राइव के नाके लगाए थे।
इस दौरान पुलिस ने ढाई सौ से अधिक लोगों के ड्रंकन ड्राइव के चालान काटे थे। इनमें कई युवतियां भी शामिल थी। इस दौरान उनके वाहन भी जब्त किए गए। इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले दोगुने शराबियों के चालान काटे गए।