मोहाली जिला उपभोक्ता फोरम ने फेज-3ए स्थित कैफे कॉफी डे के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने सीसीडे को उपभोक्ता से वसूली 466 रुपये की रकम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने के आदेश दिए है।
ब्याज उस दिन से देना होगा जिस दिन से पैसे वसूले गए थे। वहीं, उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए सीसीडे पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में सेक्टर-41ए निवासी विशाल गार्गी ने केस दायर किया था।
शिकायतकर्ता ने बताया कि 27 सितंबर 2015 को वह सीसीडे में गए थे। इस दौरान सुबह 10.40 पर उन्होंने वहां पर कॉफी व स्नैक्स का आर्डर दिया। वहीं, पेमेंट करते समय उन्होंने दोबारा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश की। लेकिन, मशीन में तकनीकी खराबी आने से रसीद नहीं निकली।
आखिर में उन्होंने 233 रुपये का भुगतान कैश कर दिया। इसी बीच उपभोक्ता ने जब बैंक स्टेटमेंट देखी तो उनके ध्यान में आया कि उनके खाते से 466 रुपये सीसीडे के खाते में गए हैं।
इसके बाद उन्होंने सीसीडे के प्रबंधकों से अपील की कि वह उनके 466 रुपये वापस लौटा दें। लेकिन, रेस्टोरेंट के प्रबंधकों ने उसे भुगतान नहीं किया। इसके बाद उन्होंने इस संबंध में जिला उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया था। इसके बाद अदालत ने रेस्टोरेंट को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया।