चंडीगढ़। कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की वजह से कर्फ्यू के दौरान जिला अदालत में जरूरी केसों को छोड़ अन्य सभी केस की सुनवाई पर रोक लग गई थी लेकिन अब करीब पांच महीने बाद अदालत में रोजाना के कार्यों को शुरू करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने चंडीगढ़, पंजाब समेत हरियाणा की जिला अदालतों के सेशंस जज को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने सभी से अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है कि किस तरह से अदालत के कार्यों को पहले जैसा शुरू किया जा सकता है।
शहर में कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण पहले तो अदालतें कई महीने तक बंद रहीं। बाद में ऑनलाइन सुनवाई शुरू कर दी गई जिससे कुछ लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। इसके चलते दोबारा कोर्ट शुरू करने पर विचार चल रहा है। हाईकोर्ट ने सेशन जज को चिट्ठी में कहा है कि देश के लोग न्याय प्रणाली पर भरोसा करते हैं लेकिन इन दिनों जिस तरीके से कोर्ट का कामकाज चल रहा है, वह न्याय प्रणाली के खिलाफ है। अब पहले की तरह कोर्ट शुरू की जानी चाहिए जिसमें वकील, लोग और मीडिया की शारीरिक मौजूदगी हो। इसके लिए उन्होंने कहा कि पहले सीमित दायरे के साथ अदालतें शुरू की जानी चाहिएं।