अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन के अन्य दस्तावेज घर भूल आए हैं तो सड़क पर चेकिंग के दौरान डिजी लॉकर के जरिए ट्रैफिक पुलिस के दिखाए गए ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज भी मान्य होंगे और आप चालान से बच जाएंगे। यह राहत पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी किए निर्देश के तहत दी गई है।
विभाग द्वारा डीजीपी पंजाब पुलिस, एडीजीपी (ट्रैफिक) पंजाब पुलिस, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और पंजाब से सभी सचिव आरटीए को भेजे गए पत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 23 सितंबर, 2019 को और इलेक्ट्रानिक्स व सूचना तकनीक मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई, 2018 को जारी पत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि एनफोर्समेंट अफसरों को आवश्यक हिदायतें दी जाएं कि नागरिकों के डिजी लॉकर में मौजूद डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मूल दस्तावेज के बराबर माना जाए क्योंकि इस संबंधी आवश्यक संशोधन सूचना तकनीक नियम 2016 के तहत किया जा चुका है।
साथ ही, इस संबंध में एक अधिसूचना 8 फरवरी, 2017 को लागू भी की जा चुकी है। अधिसूचना के नियम 9ए में, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को मूल दस्तावेज के बराबर मान्यता दी गई है। पत्र में आगे कहा गया है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने उक्त अधिसूचना को राज्य में लागू कर दिया है।