पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) की डिजिटल कापियां मान्य होंगी और इनके दिखाने पर चालान नहीं किया जा सकेगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने डीएल और आरसी के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को मंजूरी दे दी है।
पंजाब की परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने बताया कि यदि ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मांग करते हैं तो मोबाइल एप एम परिवहन और डीजी लॉकर के जरिए डाउनलोड कर यह दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं। इससे वाहन मालिकों को ये दस्तावेज पास रखने की जरूरत नहीं होगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से पंजाब राज्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समूह सचिवों, एसडीएम और एडीजीपी ट्रैफिक को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। अधिकारियों को कहा गया कि आम लोगों को जागरूक करने के लिए वर्चुअल डीएल और आरसी की मंजूरी की जानकारी राज्य के ट्रांसपोर्ट कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए।
दस्तावेज खोने पर भी घबराने की जरूरत नहीं
राज्य ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. अमर पाल सिंह ने बताया कि यदि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी खो जाती है तो उसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये वर्चुअल दस्तावेज भी अब पूरी तरह से मान्य होंगे।