जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने शिकायतकर्ता की सुनवाई करते हुए डेवलपर को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को साढ़े सात लाख रुपये वापस करने के साथ ही पचास हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 के अध्यक्ष पीएल आहुजा और सदस्य रजिंदर सिंह गिल ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता इकबाल कौर और हरबंश कौर निवासी फेज-11 मोहाली ने सेक्टर-34 स्थित चंडीगढ़ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और ग्रीन फील्ड साइट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड(अब फैशन टेक्नोलॉजी पार्क मोहाली) के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता इकबाल कौर और हरबंश कौर ने उपभोक्ता फोरम में कहा कि उन्होंने उक्त डेवलपर के द्वारा लांच किया गया स्माल इंवेस्टर स्कीम के तहत अपनी जीविका के लिए बिजनेस स्थापित करने के लिए इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर्स के लिए एक यूनिट के लिए आवेदन किया।
उन्हें 125 वर्गफुट की साइट अलाट की गई। इसके लिए उन्होंने राशि जमा कराई। समय पर न तो यूनिट का पोजेशन दिया और न ही पैसा लौटाया। डेवलपर द्वारा फोरम में पक्ष न रखने पर उपभोक्ता फोरम ने एक्सपार्टी (एकतरफा) करार दिया है।