चंडीगढ़ में प्राइवेट स्कूलों में बसों के फर्स्ट एड बॉक्स में कंडोम मिलने का मामला सामने आया तो स्कूल प्रिंसीपल पर जुर्माना लगाया गया। बॉक्स में गर्भ निरोधक गोलियां भी मिलीं। मामला चंडीगढ़ का है।
यह फैसला विभाग ने सेफ ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी के तहत लिया है। इसकी जिम्मेदारी एसटीए (स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) को दी है। इससे पहले विभाग ने एक स्कूल बस के फर्स्ट एड बॉक्स में गर्भ निरोधक गोलियां मिलने पर बस संचालकों को हिदायत दी थी।
मिली जानकारी के मुताबिक करीब डेढ़ माह की जांच के दौरान चार स्कूल बसों के फर्स्ट एड बॉक्स में गर्भ निरोधक गोलियां और कंडोम पाए गए हैं। जिसके बाद विभाग ने जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। बुधवार कमीशन की तीन टीमों ने स्कूलों में सुरक्षा मानकों की जांच की। जिनमें कुछ छोटी मोटी खामियां पाई गईं।
देवी सिरोही, चंडीगढ़ कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स ने बताया कि अगर स्कूल बसों के फर्स्ट एड बॉक्स में गर्भ निरोधक गोलियां और कंडोम पाए गए तो दस हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को दी गई है।