पंजाब में निगम चुनाव की अधिसूचना जारी।
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स्थानीय निकाय विभाग ने पंजाब के पांच नगर निगमों के चुनाव कराने के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार पांच नगर निगमों- अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा में नवंबर माह के पहले 15 दिन में चुनाव कराए जा सकते हैं। निकाय विभाग के सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 7-ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब के राज्यपाल के निर्देशानुसार पांच नगर निगमों के सदस्यों का चुनाव नवंबर माह के पहले पखवाड़े के भीतर आयोजित किए जाएं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
12 नवंबर को दीपावली का त्योहार है, लिहाजा चुनाव नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकते हैं। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। फगवाड़ा में चुनाव पहली बार होने जा रहे हैं, जबकि बाकी चारों में निगम हाउस का कार्यकाल खत्म हो चुका है। जालंधर में तो एक साल से कार्यकाल खत्म है और शक्तियां निगम कमिश्नर के पास हैं।
अमृतसर, जालंधर, लुधियाना व पटियाला में जनवरी 2023 से ये चुनाव लंबित हैं। तारीख की घोषणा बाद में होगी। स्थानीय निकाय विभाग ने वार्डबंदी का काम लगभग पूरा कर लिया है। इस समय आपत्तियां मांगी गई हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वार्डबंदी का काम इसी महीने पूरा कर लिया जाएगा। इसकी सूचना राज्य चुनाव आयोग को दे दी जाएगी।