सड़क हादसे के मामले में कोर्ट ने नाबालिग को दोषी ठहराते हुए ऐसी सजा सुनाई कि आरोपी समेत सभी चौंक गए। दरअसल जिला अदालत ने मंगलवार को नाबालिग को दोषी ठहराया।
इसके बाद उसे चार महीने तक हर शनिवार-रविवार मोहाली ट्रैफिक जोन-दो के इंचार्ज इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह सोहल के साथ लोगों को तीन घंटे तक ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए।
अदालत ने दोषी को कहा है कि उसे साथ ही चार महीने तक जोन नंबर-3 के इंचार्ज के साथ हर महीने स्कूलों में करवाए जाने वाली ट्रैफिक वर्कशॉप में शामिल होना पड़ेगा। यह काम उसे पूरी निष्ठा से करना होगा। वरना तीन महीने कैद भुगतनी पड़ेगी।
इस संबंध में मामला खरड़ थाने में 27 जून 2013 को दर्ज हुआ था। थाने में दी शिकायत में जसपाल सिंह निवासी गांव भागोमाजरा ने बताया था कि वह बिजली बोर्ड से रिटायर है। उसके बेटे नाहर सिंह की चार लड़कियां हैं।