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लाखों की ठगी में दो युवकों को तीन-तीन साल की कैद

Thu, 12 Jan 2017 11:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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arrest - फोटो : demo
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अदालत ने दो युवकों को फ्लैट देने के नाम पर ठगी करने के मामले में दोषी पाने पर तीन वर्ष की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी भगोड़ा घोषित किया गया है।
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वीरवार को जिला अदालत ने सेक्टर-56 निवासी हरनेक सिंह, खरड़ के हरजिंदर सिंह को सजा सुनाई। पुलिस द्वारा दर्ज मामले के अनुसार दोनों ने सेक्टर-38 में रॉयल इंटरप्राइज के नाम से प्रापर्टी डीलिंग का ऑफिस खोला था। 

सेक्टर-30 के रहने वाले अशोक कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया की दोनों ने उसको  मोहाली में एक फ्लैट दिलवाने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी कर ली। 
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अशोक का आरोप था कि हरनेक और हरजिंदर ने उसे बताया था कि यह फ्लैट उन्होंने खरीदा है, जब वे उनको पैसे दे देंगे तो वह उन्हें फ्लैट सौप देगें ,लेकिन पैसे मिलने के बाद आरोपियों ने उसे फ्लैट नहीं दिया और न ही पैसे लौटाए। 
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