16 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह 'गंदा काम' क्यों करती थी। जब उसने अपनी आपबीती सुनाई तो सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है। मामले में पीड़िता की मां और सौतेले पिता को 10-10 साल की सज सुनाई गई है।
साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दोनों को एक साल की सजा और काटनी होगी। अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश मधु खन्ना लाली की अदालत ने फैसला सुनाया। आईपीसी की धारा 328, 34 और पॉस्को एक्ट में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। जांच के बाद धारा 370, 34 और पॉस्को एक्ट की धाराएं जोड़ी गई थी।