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हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा

Sat, 23 Nov 2013 09:18 AM IST
अमर उजाला, मोहाली
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जिला अदालत ने करीब ढाई साल पुराने हत्या के मामले में नामजद आरोपी कुलवंत सिंह गोल्डी निवासी अंबाला को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न भरने पर एक साल की सजा और काटनी होगी।
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जानकारी के मुताबिक कुलवंत सिंह गोल्डी के खिलाफ अंबाला निवासी कुलदीप सिंह की शिकायत पर थाना डेराबस्सी पुलिस ने परचा दर्ज किया था।

कुलदीप सिंह ने पुलिस को बताया था कि 13 मई को उसका भाई रशपाल सिंह अपने दोस्तों के साथ स्कॉर्पियो पर अंबाला जा रहा था।

कुलदीप सिंह भी अपनी बाइक पर अंबाला जा रहा था। रास्ते में जीरकपुर के पास एक ढाबे पर आरोपी कुलवंत सिंह गोल्डी और रशपाल सिंह के बीच झगड़ा हो गया। जिसे कुलदीप सिंह ने समझा-बुझा कर शांत कराया और अपने भाई को अंबाला के लिए भेज दिया।

जब कुलदीप सिंह भाखपुर में घग्गर पुल के पास पहुंचा तो देखा कि उसके भाई रशपाल की स्कॉर्पियो सड़क पर खड़ी थी। फिर गोली चलने की आवाज हुई और उसने देखा कि आरोपी कुलवंत सिंह गोल्डी ने रशपाल व उसके दोस्तों पर गाड़ी चढ़ा दी और फरार हो गया।
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जीरकपुर के अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने रशपाल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कुलवंत को बाद में गिरफ्तार कर लिया था।
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