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सिक्योरिटी गार्डों को लूटने वालों को सजा, कैद के साथ लगा जुर्माना

Sun, 18 Dec 2016 12:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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कोर्ट - फोटो : file photo
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मनीमाजरा में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो युवकों को जिला अदालत ने साढ़े तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने बापूधाम कालोनी निवासी उपेंद्र (20)और मनीमाजरा के बृजेंदर पाल उर्फ विक्की (21) को सजा सुनाई।
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दोनों दोषियों पर अदालत ने पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामले में खास बात यह थी कि आधे घंटे के भीतर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके शिकार दो अलग-अलग सिक्योरिटी गार्ड हुए थे।
 
पहली घटना 11 बजे हुई थी जबकि दूसरी घटना उसके ठीक आधे घंटे बाद हुई थी। इन घटनाओं को  चार लोगों ने अंजाम दिया था। इसमें एक आरोपी भगोड़ा करार है, जबकि एक नाबालिग था। 
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कोर्ट ने दोषियों को पांच-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

अदालत
पहली घटना में पीड़ित सिक्योरिटी गार्ड कुलदीप सेक्टर-32 के जीएमसीएच में तैनात था। साइकिल पर सवार वह रोजना की तरह ड्यूटी पर जा रहा था। रात्रि 11 बजे तीन-चार युवकों ने उसे लूट के इरादे से घेर लिया। 

आरोप के मुताबिक पीड़ित सिक्योरिटी गार्ड पर एक  युवक ने हमला भी कर उसके साइकिल से गिरा दिया। मनीमाजरा के पिपली वाला टाउन निवासी कुलदीप सिंह से आरोपियों ने पांच सौ रुपये छिन लिए। 

यह वारदात मनीमाजरा के शास्त्री मार्किट की फिश मार्किट के नजदीक इसके बाद मनसा देवी निवासी अन्य सिक्योरिटी गार्ड मिश्री लाल को भी लूट का शिकार बनाया। वह आईटी पार्क में लूट का शिकार हुआ था। उससे नौ सौ रुपये, पर्स, मोबाइल और आई-कार्ड लूटा गया था। बचाव पक्ष की माने तो मामले में पुलिस ने कोई बरामदगी नहीं की।
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