डायमंड शोरूम में लूट मामले में मालिक गिरफ्तार
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सेक्टर-17 स्थित डायमंड शोरूम में 14 करोड़ के हीरों की फर्जी लूट के मामले में शिवानी और अंकुर जौली को जमानत मिलने के बाद तीसरे सहआरोपी वैभव वर्मा ने वेकेशनल एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।
अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर 27 जून को जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं बुधवार को ही मुख्य आरोपी विनोद वर्मा की जमानत याचिका अदालत खारिज कर चुकी है।
वैभव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उसे नहीं पता था कि उन्हें लूट का ड्रामा करने के लिए बुलाया था। रजनीश ने उन्हें एक फिल्म में काम दिलाने के नाम पर शोरूम बुलाया था। जब तीनों शोरूम पहुंचे तो दोनों भाइयों ने बताया कि वह अपने शोरूम में लूट का ड्रामा कर रहे हैं। इस पर तीनों ने इस लूट के ड्रामे में उनका साथ देने से इंकार कर दिया और कुछ समय के बाद अपना बैग ले कर शोरूम से बाहर निकल गए।
उनके अनुसार वह इस साजिश का हिस्सा नहीं थे। उन्हें जबरन फंसाया गया है। पुलिस ने मामले में लूट की धाराएं हटाकर धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराएं जिन दस्तावेजों के आधार पर लगाई हैं, उन दस्तावेजों पर मालिकों द्वारा छेड़छाड़ का आरोप है। वैभव के शोरूम में आने मात्र को फर्जी लूट या किसी अन्य अपराध से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है।
बता दें कि सेक्टर-17 थाना पुलिस ने डायमंड शोरूम में 14 करोड़ की फर्जी लूट के मामले में दोनों मालिक विनोद वर्मा और रजनीश वर्मा समेत सेक्टर-49 निवासी वैभव वर्मा, जीरकपुर निवासी अंकुर जौली और शिवानी के खिलाफ केस दर्ज किया था। अंकुर जौली और शिवानी जमानत पर चल हैं।