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फतेहाबाद में वकील की हत्या करने वाले दो को उम्रकैद, एक बरी

Sat, 01 Oct 2016 09:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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Jail
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हरियाणा के फतेहाबाद में जमीन की नीलामी के दौरान वकील की दिन-दिहाड़े धारदार हथियारों से हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने स्थानीय अनिल और रवि को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने मामले में एक आरोपी राहुल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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वहीं इससे पहले इसी मामले में 14 नवंबर 2014 को विजय सिंह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उस समय बुद्धिराम और राजकुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। 31 अगस्त 2013 को फतेहाबाद पुलिस ने एडवोकेट सुरेश बंसल की हत्या के मामले में हथियारों समेत दंगा करने और हत्या की धारा में संबंधित केस दर्ज किया था। इसमें 6 आरोपी बनाए गए थे।

इनमें अनिल, रवि और राहुल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। इस पर अदालत ने उन्हें भगौड़ा करार दिया था। दो साल पहले केस हरियाणा से चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया था। विजय सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने रवि, अनिल और राहुल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ था।
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ये है मामला

जेल
फतेहाबाद के गांव भट्टू कलां में खाबरां निवासी एडवोकेट सुरेश बंसल की कृषि भूमि की नीलामी के दौरान हत्या कर दी गई थी। वारदात वाले दिन जमीन की खरीद - फरोख्त के लिए एडवोकेट बंसल पंचायत भवन में चल रही नीलामी में गए थे, उसी दौरान उन पर हमला हुआ था।

जमीन के विवाद के चलते राजस्व अधिकारी की मौजूदगी में तेजधार हथियारों से उनकी हत्या की गई थी। मामले में विजय की गिरफ्तारी के बाद 12 सितंबर को फतेहाबाद पुलिस ने तीन अन्य गिरफ्तारियां की थी।

जानकारी के अनुसार उन्होंने विवादित जमीन में से एक एकड़ जमीन अपने क्लाइंट काशीराम से खरीदी थी। विजय का परिवार उस जमीन पर वर्ष 2009 से खेती कर रहा था। पहले भी एडवोकेट बंसल और उनके पिता ओम प्रकाश पर हमला हुआ था। बाद में किन्हीं कारणों से केस फतेहाबाद से चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था।

 
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