हरियाणा के फतेहाबाद में जमीन की नीलामी के दौरान वकील की दिन-दिहाड़े धारदार हथियारों से हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने स्थानीय अनिल और रवि को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने मामले में एक आरोपी राहुल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
वहीं इससे पहले इसी मामले में 14 नवंबर 2014 को विजय सिंह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उस समय बुद्धिराम और राजकुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। 31 अगस्त 2013 को फतेहाबाद पुलिस ने एडवोकेट सुरेश बंसल की हत्या के मामले में हथियारों समेत दंगा करने और हत्या की धारा में संबंधित केस दर्ज किया था। इसमें 6 आरोपी बनाए गए थे।
इनमें अनिल, रवि और राहुल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। इस पर अदालत ने उन्हें भगौड़ा करार दिया था। दो साल पहले केस हरियाणा से चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया था। विजय सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने रवि, अनिल और राहुल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ था।