पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को महिला बुलाकर ले गई अपने घर वहां उसके पति और उसके दोस्त ने लूट ली अस्मत। मिली 20-20 साल की कैद। मामला हरियाणा के सिरसा का है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय की अदालत ने आरोपियों को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा और साजिश में शामिल रही दोषी महिला को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक-एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार रानियां में 22 मई 2014 की दोपहर एक नाबालिग को पड़ोस में रहने वाली महिला सुनीता अपने घर ले गई थी। सुनीता का पति धर्मपाल उर्फ धर्मा घर था।
धर्मपाल का दोस्त गांव कंगनपुर निवासी लाडी भी उसके साथ घर पर बैठा था। सुनीता लाडी को अपना देवर मानती थी। देवर ने भाभी को कुछ लालच दिया और कैसे भी नाबालिग को कमरे में लाने को कहा।