फरीदकोट शहर के तीन साल पुराने बहुचर्चित छात्रा अपहरण केस में दोहरी उम्रकैद की सजा भुगत रहे मुख्य आरोपी निशान सिंह को 28 दिन की पैरोल मिलने से विवाद खड़ा हो गया है।
जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान कर दी है और जेल विभाग से उसे पैरोल देने पर रिपोर्ट तलब की है। प्राथमिक पड़ताल में सामने आया है कि पैरोल के लिए निशान सिंह ने खुद को फरीदकोट के बजाय मोहाली के खरड़ का स्थायी निवासी बताया है और वहां की पुलिस के एनओसी पर मोहाली प्रशासन से पैरोल हासिल की है।
फरीदकोट के हरिंदा नगर निवासी निशान सिंह पर वर्ष 2012 के दौरान एक नाबालिग छात्रा का दो बार अपहरण करके दुराचार करने के आरोप लगे थे। 25 जून 2012 को निशान सिंह 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का अपहरण करके ले गया।
इस मामले में उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 27 जुलाई को छात्रा आरोपी के चंगुल से छूट आई। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल करवाने के बाद निशान सिंह के खिलाफ दुराचार की धारा भी लगाई लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया।
इसके बाद निशान सिंह ने 24 सितंबर 2012 को आपराधिक पूष्ठभूमि वाले अपने तीन साथियों समेत पीड़ित छात्रा के घर पर धावा बोल दिया और उसके अभिभावकों व परिजनों को घायल कर दिया और छात्रा को जबरन अपने साथ ले गया।
घटना से गुस्साए शहर के विभिन्न संगठनों ने गुंडागर्दी विरोधी एक्शन कमेटी बनाई और लगातार आंदोलन किया। इसके बाद 21 अक्तूबर 2012 को उसे गोवा से गिरफ्तार कर छात्रा को मुक्त कराया गया।
2013 को निशान सिंह को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी
निशान सिंह की गिरफ्तारी के बाद जिला अदालत में इन केसों में प्रतिदिन आधार पर सुनवाई शुरू हुई जिसमें 27 मई 2013 को निशान सिंह को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
साथ ही इस केस में नामजद उसकी मां नवजोत कौर समेत नौ अन्य लोगों को 7-7 साल की सजा हुई और एक युवती समेत 10 युवकों को बरी किया गया। सजा के चलते इन दिनों फिरोजपुर जेल में बंद निशान सिंह को दीवाली के दिन यानी 11 नवंबर को 28 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है।
मोहाली प्रशासन ने मंजूर की है पैरोल
फिरोजपुर जेल के अधीक्षक सुरिंदर सिंह सैनी ने कहा कि निशान सिंह को मोहाली प्रशासन के पैरोल देने के आधार पर 28 दिन की छुट्टी दी गई है। खरड़ के डीएसपी राज बलबिंदर सिंह मराड़ के अनुसार उनके पास निशान सिंह की मां नवजोत कौर ने खुद को खरड़ की एक कॉलोनी का स्थायी निवासी बताते हुए एनओसी के लिए आवेदन दिया था और एक पार्षद ने उनके परिवार के अच्छे व्यवहार होने की सिफारिश पर एनओसी जारी किया है।
मालविंदर सिंह जग्गी, डिप्टी कमिश्नर, फरीदकोट ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर जिला पुलिस को उनकी सुरक्षा यकीनी बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। निशान सिंह की पैरोल के बारे में फिरोजपुर जेल से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने पर ही अगली कार्रवाई की जाएगी।