पोक्सो एक्ट के मामलों की स्पेशल कोर्ट ने बेटी से अश्लील हरकत करने और जुआ खेलते समय बेटी को दांव पर लगाने की बात कहने वाले पिता को चार साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। छप्पर पुलिस को एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसका पति शराब पीने का आदी है।
शराब पीकर वह उसे और उसके बच्चों को मारता-पीटता है। उसकी बेटी नौंवी क्लास में पढ़ती है। 27 फरवरी 2019 को वह बाहर गई हुई थी। जब वह वापस आई तो बेटी रो रही थी। उसने बेटी को रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पापा ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उससे पहले भी कई बार पापा आपके घर से जाने के बाद अपने पास सोने के लिए बुलाता है।
एक दिन उसका पिता उसे जगाधरी ले गया था। वहां पर जुआ खेलने लगा। जब पैसे खत्म हुए तो पापा ने वहां पर बैठे लोगों को कहा कि वह अपनी बेटी बेच देता है। इस सुनकर वह वहां से भाग आई थी। इस शिकायत पर छप्पर पुलिस ने 28 फरवरी 2019 को आठ पोक्सो एक्ट, धारा-323 और 506 में केस दर्ज कर लिया था। तब से मामले कोर्ट में चल रहा था। बीती 16 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी। बुधवार को कोर्ट ने लड़की के पिता को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।