चंडीगढ़ निवासी एक आठ वर्षीय बच्ची से दुराचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने रामदरबार फेज-2 निवासी विजय कुमार (25 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। विजय कुमार के खिलाफ सेक्टर-31 थाना पुलिस ने पिछले साल अगस्त में दुराचार और 8 पॉक्सो एक्ट के तहत संबंधित केस दर्ज किया था।
पुलिस में पीड़िता के पिता ने शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार दो अगस्त 2015 को उनकी आठ वर्षीय बेटी अपने घर में बाथरूम में नहा रही थी। इस दौरान विजय कुमार वहां आया और बाथरूम की कुंडी तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित शोर मचाती उससे पहले ही दोषी ने उसका मुंह बंद कर दिया था। पीड़िता के परिजन उस समय घर पर नहीं थे, जैसे ही वे घर आए बच्ची ने उन्हें घटना की सूचना दी।
उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। बच्ची के मेडिकल में दुराचार की पुष्टि होने पर पुलिस ने विजय कुमार को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ अदालत ने पिछले साल सितंबर में ही आरोप तय कर केस का ट्रायल शुरू दिया था।