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होली पर ड्रंकन ड्राइव में पकड़े 33 लोगों में से 22 को जमानत

Tue, 29 Mar 2016 12:35 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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चंडीगढ़ में होली के दिन ड्रंकन ड्राइव के मामलों में अगले दिन सीजेएम कोर्ट से जेल भेजे गए 33 लोगों में से 22 को सोमवार को जमानत मिल गई।
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अलग-अलग अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों से इन्हें जमानत के आदेश हुए हैं। अदालत ने सभी को 20-20 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत के आदेश दिए हैं। इनमें कॉलेज स्टूडेंट और नौकरीपेशा लोगों के अलावा व्यापारी भी शामिल थे।

बता दें कि होली पर हुए हुड़दंग पर यूटी पुलिस ने शहर भर में लगाए गए नाकों में कई लोगों के चालान किए थे। इनमें बड़ी संख्या में ड्रंकन ड्राइव के चालान भी शामिल थे। अगले दिन कोर्ट में चालान भुगतने गए लोगों में उस समय हड़कंप मच गया, जब सीजेएम अनुभव शर्मा ने होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को एक-एक महीने जेल की सजा सुनानी शुरू कर दी।
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इसके बाद वहां से कई लोग भाग खड़े हुए। वहीं कुल 33 को अदालत ने एक-एक महीने की सजा सुनाई। साथ ही 6-6 महीने के लिए उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। उन सभी पर 2-2 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। कुछ को अदालत ने एलकोहल की मात्रा कम होने पर केवल आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सोमवार को उक्त 33 लोगों में से 22 की ओर से वकीलों ने सजा को निलंबित करने के लिए अपील दायर की। साथ ही जमानत याचिका भी दायर की। उक्त मामलों में वकीलों की ओर से दलील दी गई कि उक्त ऑफेंस बेलेबल था, लेकिन इसमें उन्हें सजा की गई।
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ऐसे में उन्हें सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। साथ ही उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। इसके बाद सभी 22 अपीलकर्ताओं को एडीजे कोर्ट से जमानत मिल गई।
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