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रेवाड़ी गैंगरेपः मामले में आरोपी पांचों व्यक्तियों पर तय हुए आरोप, अब अगली सुनवाई 5 नवंबर को

Thu, 01 Nov 2018 09:13 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नारनौल (हरियाणा)
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सांकेतिक तस्वीर
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रेवाड़ी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार (विशेष कोर्ट) की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। पुलिस ने पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद कोर्ट ने आठों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। आरोपी निशु, पंकज फौजी, मनीष पर सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में सुनवाई होगी। जबकि अन्य पांच पर आरोपियों को पनाह देने, जानकारी छिपाने और पुलिस को सूचना न देने के आरोप है। मामले में अगली सुनवाई पांच नवंबर को होगी। इसी दिन पीड़िता, उसकी मां और पिता के बयान दर्ज होंगे।

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पुलिस ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी निशु, पंकज फौजी, मनीष, कोठड़े का मालिक दीनदयाल व डॉ. संजीव को कोर्ट में पेश किया। इसके अलावा जमानत पर चल रहे निक्कू उर्फ नवीन, मंजीत व अभिषेक भी कोर्ट में उपस्थित रहे। इस दौरान कोर्ट में आरोपी दीनदयाल के वकील राकेश लांबा व डॉक्टर संजीव के वकील अरविंद यादव, सरकारी वकील जोगमणी, मोहित वर्मा समेत अन्य उपस्थित थे। 

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सांकेतिक तस्वीर
वकील अरविंद यादव ने बताया कि आरोपी मनीष, निशु व मनीष पर आईपीसी की धाराओं 376डी (सामूहिक दुष्कर्म), 365 (अगवा करने), 328 (जबरन नशीली चीज देना) व 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय हुआ है। मंजीत व अभिषेक पर 216 (पनाह देना) व निक्कू उर्फ नवीन पर 202 (बताना नहीं), दीनदयाल व डॉ. संजीव पर 118 यानि जानकारी होने के बाद भी पुलिस को सूचना न देने का आरोप है। 

बचाव पक्ष के वकील राकेश लांबा ने बताया कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। कोर्ट में गवाह पेश करेंगे और ट्रायल को फेस करेंगे। सरकारी वकील जोगमणी ने कहा कि पुलिस द्वारा पेश चार्जशीट में लगे आरोपों को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप माना है। इस मामले में अब पांच नवंबर से गवाही शुरू हो जाएगी। बता दें कि 12 सितंबर को, कनीना में रेवाड़ी की छात्रा से तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। 

एसआईटी ने आठ आरोपियों को अरेस्ट किया था। जिसमें मुख्य आरोपी निशु, पंकज फौजी व मनीष शामिल है। इसके अलावा दीनदयाल, डॉ. संजीव, निक्कू उर्फ नवीन, अभिषेक व मंजीत भी आरोपी है। इस मामले में फौजी नवीन, मंजीत व अभिषेक को जमानत मिल चुकी है। दीनदयाल व डॉ. संजीव पर आईपीसी की धारा 118 में आरोपी बनाया गया है। वकीलों का कहना था दोनों पर 118 के तहत मामला नहीं बनता लेकिन कोर्ट ने उसकी दलीलों को नहीं माना है।
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