फैसले को न मानने पर उपभोक्ता फोरम ने यूके होम्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी अमरजीत सिंह, एमडी उदय राज सिंह, , और मैनेजर कश्मीर सिंह को दोषी ठहराया है। उपभोक्ता फोरम ने तीनों को दो दो वर्ष की जेल की सजा और दस दस हजार रुपये फाइन की सजा सुनाई है।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम -2 चंडीगढ़ के अध्यक्ष राजन देवान, सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू और प्रीति मल्होत्रा ने अपने फैसले में कहा कि फाइन की राशि कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा कराई जाए।
कुलवंत सिंह ने यूके होम्स के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने यूके होम्स को 10 सितंबर 2015 को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को छह लाख रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस करे। साथ ही 50 हजार रुपये मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
उपभोक्ता फोरम ने इस संबंध में कई बार उनके विभिन्न एड्रेस पर नोटिस भी भेजे, लेकिन नोटिस वापस आ गए। उपभोक्ता फोरम के आदेश का पालन न होने पर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम में एग्जिक्यूशन पटीशन दायर किया। जिस पर उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के बाद सजा सुनाई है।
इस आदेश का पालन आदेश की प्रति मिलने के 30 दिन के अंदर करने के निर्देश फोरम ने दिए हैं।