अमृतसर की सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में युवक की मौत के मामले में 32 सरकारी कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिला सेशन जज ने हाल ही में इन कर्मियों पर मुकदमा दायर करने के आदेश दिए थे।
अमृतसर कैंट पुलिस थाने के एसएचओ सुखजिंदर सिंह ने मंगलवार को बताया कि सभी कर्मियों पर केज दज्र कर लिया गया है। वर्ष 2013 में अमृतसर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान अमानवीय यातनाओं और इलाज की कमी के चलते राजू की मौत हो गई थी।
राजू की मां ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में जेल कर्मियों को राजू की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर सेशन जज द्वारा मामले की जांच कराई गई। इसमें आरोप सही पाए गए।
इस पर जिला सेशन जज ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने को आदेश जारी किए थे। एसएचओ के अनुसार, अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।