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डेरा प्रमुख को भगाने की कोशिश करने वाले कमांडो के खिलाफ चालान पेश

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डेरा प्रमुख को भगाने की कोशिश करने वाले कमांडो के खिलाफ चालान पेश
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18 आरोपियों की जल्द शुरू होगी ट्रायल
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। 25 अगस्त को पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत की ओर से साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार देने के बाद उसे फरार कराने की साजिश और देशद्रोह मामले में कमांडो सहित 18 आरोपियों के खिलाफ अदालत में मंगलवार को चार्जशीट फाइल की गई। देशद्रोह मामले में एफआईआर नंबर-336 के तहत 18 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। इनमें पुलिस ने 99 गवाह बनाए हैं।
हिंसा मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 224, 307, 341, 353, 511,121,121ए, 130, 120बी, आर्म्स एक्ट की धारा 24, 25 और 59 के तहत मामला दर्ज किया था। डेरा प्रमुख को फरार कराने की साजिश में शामिल छह कमांडो थे, जिनमें कैथल के अजय, फतेहाबाद के राम सिंह, हांसी के बलवान सिंह, हिसार के कृष्ण दास, चरखी दादरी के प्रीतम सिंह, सिरसा के खुशवीर सिंह के नाम शामिल थे।
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25 अगस्त को डेरा प्रमुख को दोषी करार दिए जाने के जब जेल ले जाया जा रहा था, उस दौरान छह कमांडो ने वाहनों का रास्ता रोक लिया था। इस दौरान आरोपियों मुलाजिमों के ऊपर वाहन चढ़ाने की भी बात कही थी। आरोपियों में जैमर का ड्राइवर विजय सिंह भी शामिल है, जिसने पुलिस कर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की थी। इस वाहन में ऑटोमेटिक मशीन गन, मैगजीन और माऊजर के 31 राउंड और वॉकी टॉकी थे। अदालत में इस मामले में चालान पेश करने के बाद अब ट्रायल शुरू होगा।
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