21 साल के युवक ने स्कूल के बाहर से नाबालिग को उठाकर उसके साथ दुराचार किया था। मामले में उसे आज सजा सुनाई गई। मामला चंडीगढ़ का है।
नाबालिग के अपहरण और उससे दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने धनास निवासी 21 वर्षीय संदीप को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 58 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
संदीप के खिलाफ यूटी पुलिस ने मार्च 2015 में दुराचार, अपहरण, दुराचार की नीयत से अपहरण व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। पीड़िता ने जुलाई 2015 में अदालत को दिए बयान में कहा था कि संदीप उसके पड़ोस में रहता था। जब वह स्कूल जाती थी तो वह पीछा करता था। करीब 6 महीने तक उसने उसे परेशान किया।