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गैंगस्टर जोधा ने अर्जी दायर कर मांगी जूते पहनने की अनुमति

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लूट के मामले में आरोपी गैंगस्टर योधा सिंह उर्फ जोधा ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संजीव जोशी की अदालत में एक एप्लिकेशन दायर कर कोर्ट में सुनवाई के लिए आने पर जूते पहनने की अनुमति मांगी है। अपनी अर्जी में उसने कहा है कि वह पैर की समस्या से पीड़ित है और सर्दियों में यह समस्या बढ़ जाती है। साथ ही अर्जी में कहा है कि योधा सिंह को अदालत में पेश करने के दौरान जूते पहनने की अनुमति नहीं है। पैर की समस्या से पीड़ित होने के कारण वह अदालत आते समय गिर भी गया था, इसलिए उसे पेशी के दौरान जूता पहनने की अनुमति दी जाए।
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दिसंबर 2017 में जोधा सिंह के खिलाफ सेक्टर-17 पुलिस ने आईपीसी 392 (लूट) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। सेक्टर-56 के 31 वर्षीय संजीव कुमार ने पुलिस को शिकायत की थी कि वह सेक्टर-22 स्थित ढाबे में काम करता है। 12 दिसंबर 2017 को रात के लगभग दो बजे वह अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। जैसे ही उसने सेक्टर 22/23 के लाइट पॉइंट पार किया, अचानक उसके सामने एक सफेद रंग की कार आकर रुकी। इस दौरान दो युवकों ने कार से बाहर आकर पिस्तौल निकाली और जबरदस्ती उससे दस हजार रुपये और एक सोने की चेन छीन ली। चिल्लाने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उनके जाने के बाद संजीव ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।
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