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हरियाणा में अफसरशाही पर नकेल, संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने के आदेश

Tue, 22 Nov 2016 11:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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सीएम खट्टर - फोटो : File Photo
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। इससे प्रदेश के विभागों में हड़कंप मच गया है।
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 सरकार ने प्रदेश की अफसरशाही पर लगाम कसते हुए निर्देश जारी किए हैं कि अधिकारियों को चल-अचल संपत्ति के साथ वाहनों की भी जानकारी देनी होगी। इनमें कार व मोटरसाइकिल के अलावा घोड़े  तक शामिल हैं। सवारी के लिए घोड़ा है, तो बताना पड़ेगा। इसी तरह से घर में मौजूद फ्रिज, रेडियो व अन्य उपकरणों का भी हिसाब-किताब देना अनिवार्य किया गया है।

मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने सभी विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी किया है। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारी तथा खुद मुख्यमंत्री इसे सामान्य कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन अधिकारियों व कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने के लिए बाकायदा तीन पेज का प्रफॉर्मा भेजा गया है। इसी हिसाब से सभी को अपनी चल-अचल व बेनामी संपत्ति का  खुलासा करना होगा। उन्हें अपने परिवार के लोगों की संपत्ति की जानकारी भी सरकार को देनी होगी। हरियाणा सिविल सर्विस के नियम-24 के तहत यह जानकारी मांगी गई है।
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यह बताना है अनिवार्य

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर - फोटो : File Photo
यह बताना है अनिवार्य
- कृषि भूमि के साथ-साथ शहरों, कस्बों व गांवों में प्लॉट, मकान, फ्लैट तथा दुकान-शोरूम भी सार्वजनिक करने होंगे
- संपत्ति की खरीद का स्रोत और कीमत बतानी होगी
- उपहार में मिली प्रॉपर्टी का भी खुलासा करना होगा
- मकान-दुकान आदि प्रॉपर्टी से सालाना होने वाली आय के बारे में लिखित सूचना देनी होगी
- कर्मचारी के खुद के पास सोने-चांदी या अन्य धातु के कितने आभूषण हैं और उसके परिवार के सदस्यों के पास कितनी कीमत की ज्वैलरी है
- चालू वित्त वर्ष में खरीदे आभूषणों के बारे में भी सूचना
- घर में मौजूद नकदी, बैंकों में जमा धनराशि, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि का विवरण 
- अगर अधिकारियों-कर्मचारियों ने किसी तरह का लोन लिया है, तो लोन का प्रकार व उद्देश्य बताना होगा
 
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