होटल व मॉल्स में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोल सकते हैं। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों का पालन व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।
जिम को सुबह छह से शाम आठ बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। कोविड मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा। सभी औद्योगिक इकाइयां कोविड मानकों का पालन करते हुए खोली जा सकेंगी। खेल गतिविधियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम को खोला जा सकेगा। दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
खेल अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड मानकों का पालन सुनिश्चित कराएंगे। अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मुख्य सचिव ने सभी डीसी को जिलों में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।