एक प्रेमी जोड़ा शादी के बाद हाईकोर्ट में सुरक्षा मांगने के लिए पहुंचा, लेकिन एक ऐसा राज सामने आया कि युवक को जेल जाना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश पर सेक्टर-11 थाना पुलिस ने सेक्टर-25 निवासी अजय कुमार (19) के खिलाफ बाल विवाह निषेध एक्ट-2006 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल, शादी के बाद अजय और युवती ने परिजनों से खतरे की आशंका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा केलिए अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए थाना पुलिस को जांच कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
पुलिस ने युवक के लाइसेंस की जांच की तो पाया कि शादी के समय अजय की आयु 21 वर्ष से कम थी। पुलिस के जवाब दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने युवक की उम्र शादी के समय करीब 19 वर्ष रहने पर उसे बाल विवाह निषेध कानून का आरोपी पाते हुए पुलिस को उसके खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए।