तय समय सीमा में थीसिस जमा करने में असफल रही छात्रा
हाईकोर्ट ने 24 फरवरी, 2025 को सुनवाई के दौरान छात्रा को एक बार फिर विशेष मौका देते हुए विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह स्थिति की गंभीरता को देखते हुए छात्रा को अंतिम अवसर प्रदान करे। विश्वविद्यालय की 6 मार्च, 2025 को हुई बैठक में छात्रा को 15 दिन में थीसिस जमा करने की अनुमति दे दी गई। साथ ही उसे डिजिटल लाइब्रेरी और अपने दस्तावेजों तक पहुंच भी प्रदान की गई, लेकिन 8 अप्रैल, 2025 को हुई अंतिम सुनवाई में यह सामने आया कि छात्रा निर्धारित समय सीमा में थीसिस जमा करने में असफल रही और केवल एक दिन पहले अपने गाइड को थीसिस का प्रारूप सौंपा, जबकि जमा करने की प्रक्रिया संबंधित प्राधिकारी के पास होती है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2012 से अब तक 12-13 वर्षों में दिए गए कई अवसरों के बावजूद छात्रा अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रही है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अब और कोई अवसर नहीं दिया जा सकता।
कहा- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की ओर से घोषित की गई शरणार्थी
याचिकाकर्ता ने यह तर्क भी दिया कि वह अपने देश में खतरे के कारण संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की ओर से शरणार्थी घोषित की गई है। उसने भारत सरकार से स्थायी निवास के लिए आवेदन भी किया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं, लेकिन छात्रा को स्वतंत्र रूप से भारत सरकार के समक्ष अपनी शरणार्थी स्थिति के लिए आवेदन करने की छूट दी है।
छह साल में पीएचडी पूरी करने का नियम
पीएचडी को लेकर 2022 में आई यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 6 साल में डिग्री लेना होगा। यह छह साल नामांकन के डेट के साथ गिने जाएंगे। अगर किसी छात्र के साथ समस्या है तो उसको ज्यादा से ज्यादा दो साल का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। महिलाओं को दो साल की एक्स्ट्रा छूट दी जा सकती है। हालांकि उसके लिए रि-रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसमें भी वाजिब कारण अगर नहीं होता है तो उसको रद्द किया जा सकता है। उस समय के यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार का कहना था कि 6 साल की समय सीमा करने से पढ़ाई में अच्छे छात्र कम उम्र में पीएचडी करेंगे। क्योंकि पीएचडी करने में कई छात्र काफी ज्यादा समय ले लेते थे। उसकी वजह से सीट खाली नहीं हो पाती थी और नए छात्रों को शोध करने का कम मौका मिलता था।