एक रेस्टोरेंट को 50 रुपये अधिक वसूलना भारी पड़ गया। अब रेस्टोरेंट को 2500 रुपये ग्राहक को देने पड़ेंगे। मामला पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की है। यहां चोपड़ा चिकन रेस्टोरेंट को अधिक रुपये वसूलना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2 चंडीगढ़ ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया और रेस्टोरेंट मालिक को ढाई हजार रुपये का मुआवजा और मुकदमा खर्च अदा करने को कहा है।
आदेश की प्रति मिलने के 30 दिन के अंदर मुआवजा राशि न देने पर एक हजार रुपये की अतिरिक्त अदायगी करनी होगी। शिकायतकर्ता सम्राट सिंह निवासी सेक्टर-21 ने सेक्टर-22 डी स्थित चोपड़ा चिकन रेस्टोरेंट के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी। शिकायत में सम्राट सिंह ने कहा था कि 9 नवंबर 2020 को वह अपने दोस्त के साथ चोपड़ा चिकन गए थे।
वहां उन्होंने चार रोटी और हाफ हैदराबादी चिकन कोठीमीरी कोरी कुरा का आर्डर दिया। रेस्टोरेंट में भोजन करने के बाद जब बिल मंगाया तो वह आश्चर्यचकित रह गए। बिल संख्या-2309 में चिकन का मूल्य 348 रुपये दर्ज जो रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में दर्ज रेट से 50 रुपये अधिक था। जब उन्होंने बिल में सुधार करने की बात की तो मामले को सुलझाने के बजाय उनसे असभ्य भाषा में बात की गई। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत उपभोक्ता आयोग में दी।