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उपभोक्ताओं के सवालों पर फोरम के जवाब

Tue, 12 Aug 2014 02:08 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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प्रश्न : क्या बिल्डर कार पार्किंग के लिए अतिरिक्त रुपये वसूल सकता है। चाहे कार पार्किंग कवर्ड हो या नहीं?
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हर्षित, चंडीगढ़
उत्तर : प्रिय हर्षित, बिल्डर अपने खरीददार से कार पार्किंग के लिए अतिरिक्त चार्ज नहीं ले सकता है। आपसे भी बिल्डर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं ले सकता है। कोर्ट ने कई मामलों में यह बात को स्पष्ट कर दिया है। सुरेश एम मेहता और टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चाहे पार्किंग एरिया खुला हो या बंद, यह सोसायटी के लिए कामन एरिया होता है। इस मामले में कोर्ट ने पचास हजार रुपये का रिफंड और दस रुपये की सांत्वना राशि अदा करने का आदेश दिया था।

प्रश्न- मैने एक आनलाइन हैंडसेट खरीदा। यह हैंडसेट मेरे घर में डिलीवर कर दिया गया। हालांकि कुछ ही समय में मैने देखा कि इसमें कुछ गड़बड़ी थी। मैं इस समस्या को लेकर सर्विस सेंटर गया। वहां इंजीनियर ने मुझको बताया कि प्रॉब्लम दूर कर दी गई। लेकिन अब भी हैंडसेट में समस्या आ रही है। अब कंपनी में काल करने पर वह फोन भी नहीं उठा रहे।
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समर भाटिया, चंडीगढ़
उत्तर- समर जी, आप इस मामले में कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में आप रिफंड या रिप्लेसमेंट की अपील कर सकती हैं। इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2 (एफ) और कंज्यूमर 2 (जी) के तहत राहत मिल सकती है।

प्रश्न- मेरी इंश्योरेंस पालिसी मैच्योर होने के बाद मैने राशि क्लेम की। मेरे एकाउंट में सिर्फ चालीस फीसदी राशि ही क्रेडिट की गई। इसमें से साठ फीसदी राशि दूसरी पालिसी में इनवेस्ट कर दी। मैने नई पालिसी फ्री लुक पीरियड के दौरान सरेंडर कर दी, लेकिन कंपनी ने अब तक मेरी राशि रिफंड नहीं की।
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निमेश रहेजा, चंडीगढ़
उत्तर- प्रिय निमेश, पहले आप इंश्योरेंस लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। यदि वहां से आपको राहत नहीं मिलती है तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। आपको इस मामले में राहत मिलेगी।
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