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Chandigarh News: कांस्टेबलों ने नए पदोन्नति मानदंडों को कैट में दी चुनौती

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चंडीगढ़। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) की चंडीगढ़ बेंच ने गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक के माध्यम से यूटी प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबलों की पदोन्नति प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। बेंच ने यह आदेश चंडीगढ़ पुलिस के 52 कांस्टेबलों के वकील की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं। याचिकाकर्ता कांस्टेबलों ने विभाग की ओर से हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के लिए बी-1 टेस्ट को लेकर जारी सर्कुलर को चुनौती दी है। विभाग ने सर्कुलर में यह भी कहा है कि यदि कांस्टेबल परीक्षा (25% कोटा के तहत) देने के इच्छुक हैं तो अपनी इच्छा प्रस्तुत करें। उन्होंने हेड कांस्टेबल के पद पर 18 जून 2021 को भर्ती नियमों में संशोधन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी है। याचिकाकर्ता कांस्टेबलों का आरोप है कि प्रमोशन के लिए नया मानदंड भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। उनका कहना है कि पंजाब पुलिस नियम, 1934 के तहत कांस्टेबलों को प्रमोशन के लिए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोर्स के लिए उनकी वरिष्ठता के हिसाब से भेजा जाए। एक कांस्टेबल तीन साल की सेवा प्रदान देने के बाद हेड कांस्टेबल के कोर्स के लिए योग्य हो जाता है। यूटी ने अपने स्वयं के नियम नहीं बनाए हैं, पंजाब रूल के तहत 13 जनवरी 1992 की नोटिफिकेशन के तहत चंडीगढ़ में संबंधित पदों पर लागू किए गए थे। उनका कहना है कि एक ही नियोक्ता के अधीन दो वर्ग नहीं हो सकते।
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याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि आवेदनों के लंबित रहने के दौरान 31 मई 2023 और 15 जून 2023 के आदेश को लागू करने से रोका जाए। इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने निर्देश दिया कि 31 मई 2023 और 15 जून 2023 के सर्कुलर पर सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बरकरार रखा जाए। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 202 को होगी। बेंच ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख पर अंतरिम आदेश में संशोधन/जारी रखने पर विचार किया जाएगा।
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