हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘विवाह पंजीकरण योजना’ की शुरुआत की है। इसके तहत विवाह के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाने वाले दंपती को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये व मिठाई का डिब्बा सरकार की ओर से दिया जा रहा है। ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के दायरे में न आने वाले परिवारों को सरकार विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभान्वित कर रही है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी पर 51 हजार रुपये शगुन के रूप में सहायता राशि दी जा रही है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक व लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। एससी, विमुक्त एवं टापरीवास जाति के बीपीएल परिवारों की लड़की की शादी के लिए भी सरकार 51 हजार रुपये की सहायता राशि दे रही है।