चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने ऑनलाइन अलग पार्टी क्लच दिखाने और ऑर्डर आने करने पर अलग क्लच भेजने के मामले पर सुनवाई करते हुए फ्लिपकार्ट को सेवा में कोताही बरतने का दोषी करार दिया है। साथ ही कंपनी को शिकायतकर्ता को हर्जाना के रूप में 245 रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। वहीं, मानसिक उत्पीड़न और केस में खर्च हुए पैसों के रूप में तीन हजार लौटाने को आदेश दिए हैं।
क्या था मामला
सेक्टर- 35 निवासी गुरबचन कौर ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी याचिका में बताया कि जनवरी 2023 को फ्लिपकार्ट से 245 रुपये की लागत से लाल रंग का पार्टी क्लच ऑर्डर किया था, जिसको वापस नहीं किया जा सकता है। ऑर्डर जब घर पर आया जैसा ऑनलाइन था दिखाया गया था, बिल्कुल उसके विपरीत था। शिकायतकर्ता ने क्लच वापस करने के लिए ऑनलाइन शिकायत दी तो कंपनी की ओर से वापसी के लिए 25 रुपये अतिरिक्त मांग की। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग को फ्लिपकार्ट को शिकायतकर्ता को हर्जाना के रूप में नौ प्रतिशत ब्याज दर के साथ 245 रुपये देने व मानसिक उत्पीड़न और केस में खर्च हुए पैसों के रूप में तीन हजार देने के आदेश दिए हैं।