पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेक्टर-22 में फड़ी लगाने वाले 57 व्यक्तियों को राहत देते नगर निगम को सप्ताह में तीन दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को फड़ी लगाने का लाइसेंस देने का निर्देश जारी कर दिया है।
हालांकि, ये फड़ी वाले मार्केट के बरामदे में फड़ी नहीं लगा सकेंगे। उन्हें केवल पेवर ब्लाक पर फड़ी लगाने की इजाजत मिली है और निगम की ओर से लाइसेंस फीस अदा करने के बाद ही वे फड़ी लगा सकेंगे।
इन व्यक्तियों ने एडवोकेट बृजेश्वर सिंह जसवाल के माध्यम से याचिका दायर कर हाईकोर्ट से अनुमति दिए जाने का आग्रह किया था। दलील दी गई था कि वे पिछले 20 सालों से फड़ी लगा रहे हैं, लिहाजा इस वर्ष भी उन्हें राखी पर फड़ी लगाने की इजाजत मिले।
उल्लेखनीय है कि तीज और राखी के त्योहार पर नगर निगम ने सेक्टर-22 और सेक्टर-17 की मार्केट में फड़ी लगाने पर प्रतिबंध लगाया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।