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इंतजार खत्म, सिटीजन चार्टर को मिली मंजूरी, इसी माह होगा लागू

Wed, 27 Apr 2016 01:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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कप्तान सिंह सोलंकी, गवर्नर - फोटो : ‌file photo
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प्रशासक कप्तान सिंह सोलंकी ने नगर निगम द्वारा पास किए गए सिटीजन चार्टर को मंजूरी दे दी है। मंजूरी पत्र मंगलवार शाम कमिश्नर कार्यालय पहुंच गया। ऐसे में अब अगले कुछ दिन में चार्टर लागू कर दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से चार्टर में कोई भी बदलाव नहीं किया है। कमिश्नर बी पुरुषार्था का कहना है कि सिटीजन चार्टर को मंजूरी मिल गई है। इस माह के अंत तक इसे लागू कर दिया जाएगा।
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एक हजार रुपये तक लग सकता है जुर्माना
चार्टर के तहत अब अगर जिम्मेवार अधिकारी एवं कर्मचारी शिकायत दर्ज करने के बावजूद समय सीमा के भीतर काम नहीं करेगा तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से 10 से लेकर अधिकतम एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जबकि इससे पहले नगर निगम ने सिटीजन चार्टर में अधिकतम 250 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा था लेकिन नए कमिश्नर बी पुरुषार्था ने इसमें कई बदलाव किए और उसको 30 मार्च को फिर से सदन में पास करवाया था।

इन तरह कर सकते हैं शिकायत
नगर निगम ने समस्याएं बताने के लिए मैनुअल के साथ आनलाइन शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा दी है। नगर निगम के अनुसार 155304 हेल्पलाइन नंबर पर काल करने के अलावा नगर निगम की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा नगर निगम में शिकायत निवारण केंद्र भी बना दिया गया है। कमिश्नर के अनुसार जिस स्तर पर काम की फाइल रुकेगी उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी।
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कामों को निश्चित समय सीमा में निबटानी होगी

चंडीगढ़ प्रशासन - फोटो : DEMO Pics
कुछ कामों की समय इस प्रकार है-------समय (दिन)
बर्थ एंड डेथ
बर्थ एंड डेथ प्रमाणपत्र जारी--------------7
बर्थ एंड डेथ प्रमाणपत्र में संशोधन--------14
बच्चे का नाम प्रमाणपत्र में प्रिंट करवाना----10
मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन---------------14

संपदा विभाग
नो आब्जेक्शन प्रमाणपत्र फार सेल---------31
ट्रांसफर आन सेल डीड बेस---------------28
ट्रांसफर आन बेस रजिस्टर्ड विल विद फेमिली-31
ट्रांसफर केस इन स्टेट डेथ----------------31
नो डयूज प्रमाणपत्र-----------------------21
लीज होल्ट टू फ्री होल्ड-------------------60

पीडब्ल्यूडी 
रोड पर पैचवर्क------------------5
बैक लेन की सफाई---------------12
एमसी लैंड पर मलबा हटाना---------7
कर्ब चैनल, पेवर, क्लीनिंग रोड बर्म---10

टैक्स ब्रांच
क्लीयरेंस प्रमाणपत्र------------------20

लाइसेंस ब्रांच
रिक्शा और धोबी घाट के नए लाइसेंस----15
लाइसेंस रिन्यू------------------10

फायर विभाग
फायर उपकरण लगाने की एनओसी---10
इमारत के प्लान की मंजूरी-----------10

बागवानी
पेड़ों की छंटाई ------------------6
डेड पेड़ को काटना----45 दिन सलाहकार की मंजूरी के बाद
गिरते हुए पेड़ को हटाना----------8 घंटे

बिजली
स्ट्रीट लाइट का फाल्ट दूर करना-----3 दिन
डैमेज पोल को बदलना------------20 दिन
ग्लोबल लाइट को बदलना---------10 दिन

जन स्वास्थ्य विभाग
अस्थायी वाटर कनेक्शन-------------5
न्यू सीवरेज कनेक्शन-----रोज कट की परमिशन के बाद-28 दिन
मीटर कनेक्शन पर नाम बदलना---------3
वाटर मीटर की सिक्योरिटी वापस करना--30 दिन
वाटर टैंक--------------------------उसी दिन
नया पानी का कनेक्शन---------------14 दिन
खराब मीटर को बदलना---------------7 दिन
गंदे पानी की शिकायत आने पर--------2 दिन
पाइप लाइन में लीकेज की शिकायत-----7 दिन
सीवरेज लाइन में ओवर फ्लो-----------3 दिन
सीवरेज लाइन की रिपयेर --------------8 दिन
रोड गली के ढक्कन बदलना------------5 दिन
खराब मीटर बदलना-------------------5 दिन
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