बाल मजदूरी करना व कराना और भीख मांगना अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको ऐसे लोग दिखें तो इस नंबर पर कॉल करके सूचना दें। सीडब्ल्यूई और चाइल्ड हेल्प लाइन में 1098 पर कॉल करके सूचना देने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
यह बात बाल कल्याण समिति रोहतक के चेयरमैन डॉ. राजसिंह सांगवान ने कही। बुधवार को कनाल रेस्ट हाउस के सभागार में हुई प्रेसवार्ता में चेयरमैन डॉ. राज सिंह ने कहा, जब तक उन्हें इसकी सूचना नहीं मिलेगी तब तक कार्रवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
वहीं उन्होंने दावा किया कि एक साल के बाद जिले में कोई भी बाल मजदूर या बाल भिखारी नहीं दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि भिखारियों द्वारा बच्चों को साथ लेकर भीख मांगना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है।
इसके लिए प्रत्येक थाने में स्पेशल जूवनाइल ऑफिसर लगाए गए हैं। शिकायत देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा और वे इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।