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चंडीगढ़: दो पालियों में ढाई-ढाई घंटे लगेंगी कक्षाएं, अध्यापकों को स्कूल में बिताने होंगे छह घंटे

Sat, 26 Sep 2020 02:13 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

  • तीन दिन से ज्यादा बीमारी की छुट्टी के लिए सरकारी अस्पताल का दिखाना होगा सर्टिफिकेट
  • शिक्षा सचिव की ओर से बनाई गई टीम की तरफ से दिए गए सुझावों के बाद नए नियम तय
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चंडीगढ़ में स्कूल खुले। (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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चंडीगढ़ में सरकारी स्कूलों के खुलने के बाद शिक्षा सचिव की ओर से बनाई गई टीमों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने कई नए नियम तय किए हैं। इसके अनुसार शहर के सरकारी स्कूलों में रोजाना दो सत्रों में विद्यार्थियों के लिए ढाई-ढाई घंटे की कक्षाएं लगेंगी। रोजाना 50 प्रतिशत शिक्षकों को सुबह 8.30 बजे से 2.30 बजे तक स्कूल में उपस्थित रहना होगा।

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जारी आदेश के अनुसार स्कूल के प्रिंसिपल, हेड व इंचार्ज को रोजाना स्कूल आना होगा और पूरे समय स्कूल में मौजूद रहकर यह देखना होगा कि विभाग और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। स्कूलों में कक्षाएं दो सत्रों में लगाई जाएंगी। पहला सत्र सुबह 9 बजे से लेकर 11.30 बजे तक होगा। इसमें दसवीं और बारहवीं के बच्चों को बुलाया जाएगा। दूसरा सत्र दोपहर 12 बजे से लेकर 2.30 बजे तक होगा। इसमें नौवीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। आदेश के अनुसार विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रवेश इसी शर्त पर दिया जाएगा, अगर उनके पास अभिभावक द्वारा दी गई सहमति लिखित में होगी। 

सभी शिक्षकों को एक दिन छोड़कर स्कूल में बुलाना होगा अनिवार्य
शिक्षा विभाग ने आदेश दिए हैं कि शिक्षकों के लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा, जिसके अनुसार सभी शिक्षक एक दिन छोड़कर स्कूल में उपस्थित रहें। इसके अलावा मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को भी स्कूल में आना होगा। जो शिक्षक स्कूल में होंगे, उन्हें ऑनलाइन कक्षाएं भी लेनी होंगी। 
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आदेश के अनुसार बीमार होने की स्थिति में अगर किसी शिक्षक को तीन दिन से ज्यादा की छुट्टी लेनी होगी तो उन्हें किसी सरकारी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि स्कूलों की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी।

वह शिक्षक जो स्कूल में होंगे, उन्हें भी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपनी सेवाएं देनी होंगी। विभाग ने सभी प्रिंसिपल, हेड व इंचार्ज को आदेश की कॉपी भेजी है। साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई हैं, उनका भी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
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