चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की मीटिंग
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लीज से फ्री होल्ड कनवर्जन अब सिर्फ 30 दिन में होगा। अचानक मृत्यु होने या रजिस्टर्ड विल और प्रोबेटिड विल के बेस पर प्रापर्टी ट्रांसफर भी अब 25 दिन के अंदर करनी होगी। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने अपनी कई सर्विसेज की डिलीवरी के लिए समय सीमा तय कर दी है। उस समय सीमा के अंदर ही ऑफिसर को काम पूरा करना होगा, अन्यथा कार्रवाई भी हो सकती है।
मंगलवार को सीएचबी में राइट टू सर्विसेज एक्ट पर वर्कशाप कराई गई, जिसमें यूटी के राइट टू सर्विस कमीशन के कमिश्नर केके जिंदल व सभी अधिकारी मौजूद रहे। लीज राइट ट्रांसफर करने और एनओसी इश्यू करने को लेकर 20 दिन का समय दिया गया है, जिसमें पब्लिक नोटिस का समय शामिल नहीं है। फ्री होल्ड प्रापर्टी की सेल डीड, ट्रांसफर डीड, गिफ्ट डीड के बेस पर म्यूटेशन और लीज होल्ड राइट्स की डीड के ट्रांसफर को लेकर भी 20 दिन का समय दिया गया है।
अचानक मृत्यु होने या रजिस्टर्ड विल और प्रोबेटिड विल के बेस पर प्रापर्टी ट्रांसफर को लेकर 25 दिन का समय, लीज होल्ड से फ्री होल्ड के कनवर्जन के लिए 30 दिन, अलॉटमेंट लेटर, पजेशन स्लिप एवं फिजिकल पजेशन फार्म की डुप्लीकेट कापी जारी करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। अलॉटमेंट लेटर के साथ फिजिकल पजेशन के लिए 15 दिन का समय रखा गया है।
नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए 15 दिन
नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। लंपसम पेमेंट सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए 15 दिन, इंट्रस्ट कंपोनेंट सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए 15 दिन, सीएचबी की रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रापर्टी के मोर्टगेज का सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए 25 दिन, ईएमडी के रिफंड और अन्य डिपोजिट पर 30 दिन या स्कीम की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से समय दिया जाएगा।