यदि आप साइबर कैफे चला रहे हैं या फिर इमीग्रेशन कंपनी तो आपके लिए यह खबर मतलब की है। चंडीगढ़ के उपायुक्त ने धारा 144 के तहत पांच आदेश जारी किए हैं। यह आदेश पेइंग गेस्ट, साइबर कैफे, इमीग्रेशन एजेंट्स के लिए खास है।
यह आदेश एक अप्रैल से लागू होगा और 30 मई तक प्रभावी रहेगा। डीसी के आदेश के अनुसार, अब साइबर कैफे डिस्को, रेस्टोरेंट, क्लब को शनिवार और रविवार को सुबह दो बजे तक खोले जा सकते हैं।
कैफे वालों को निर्देश
1. पहचान पत्र न दिखाने वालों को साइबर कैफे न यूज करने दें
2. विजिटर्स की आईडेंटिटी सहेजने के लिए रजिस्टर मेंटेन करें
3. विजिटर्स से उनकी हैंडराइटिंग में फोन नंबर, नाम और पता लें
4. पहचान के लिए आईडेंटिटी कार्ड, डीएल, राशन कार्ड और वोटर कार्ड लें
5. एक्टिविटी सर्वर का रिकार्ड मुख्य सर्वर से अलग करें, रिकार्ड छह माह सहेजें