पंजाब सरकार के बाद यूटी प्रशासन ने भी नए कलेक्टर रेट जारी कर दिए हैं। एग्रीकल्चर और रूरल एरिया में स्थित प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। वहीं, बूथों के कलेक्टर रेट में भी छूट दी गई है। पंजाब के गवर्नर एवं चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कलेक्टर रेट को मंजूरी दे दी है।
हाल ही में पंजाब सरकार ने शहर में पांच और गांवों में दस प्रतिशत तक कलेक्टर रेट घटाने के निर्देश जारी किए थे। वहीं, मंगलवार को यूटी प्रशासन ने भी सभी प्रकार के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में पांच और कॉमर्शियल में 10 प्रतिशत तक की कटौती कर दी है। कलेक्टर रेट की नई नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस बार
दो जनवरी 2016 को रिवाइज हुए थे कलेक्टर रेट
प्रॉपर्टी कंसलटेंट्स की मानें तो प्रशासन के इस फैसले के बाद नवंबर से प्रॉपर्टी में बूम देखने को मिलेगा। यूटी प्रशासन ने शहर में प्रॉपर्टी के खरीद-बिक्री में तेजी लाने के लिए कलेक्टर रेट में कमी करने का फैसला लिया है। मंगलवार को यूटी इस्टेट ऑफिसर और उपायुक्त अजीत बालाजी जोशी की ओर से कलेक्टर रेट कम करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई।
फैसले से आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की खरीद में सकारात्मक तेजी की उम्मीद है। बता दें कि प्रॉपर्टी के खरीदार कलेक्टर रेट अधिक होने के कारण इसमें इनवेस्ट करने में खास रुचि नहीं ले रहे थे। कलेक्टर रेट कम किए जाने के लिए शहरवासी पिछले डेढ़ साल से प्रशासन से गुहार लगा रहे थे।
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी (अर्बन) में पांच प्रतिशत रेट में कटौती
प्रॉपर्टी, फ्लैट, हाउस
- फोटो : डेमो फोटो
सेक्टर--------------पुराने कलेक्टर रेट--------नए कलेक्टर रेट (प्रति स्क्वेयर यार्ड)
1 से 12-------------82,368 रुपये-----------78,250 रुपये
14 से 37------------78,250 रुपये-----------74,338 रुपये
सेक्टर-38 से ऊपर----74131 रुपये------------70,425 रुपये
हाउसिंग बोर्ड व अन्य फ्लैट--82,368 रुपये (इंडीपेंडेंट)---78,250 रुपये
कोऑपरेटिव सोसाइटी---30,888 रुपये (ग्राउंड फ्लोर)-----29,344 रुपये
-----------------------24,024 रुपये (फर्स्ट फ्लोर)-----22,823 रुपये
-----------------------17,160 रुपये (सेकेंड फ्लोर)-----16,300 रुपये
-------------------------10,296 रुपये (थर्ड फ्लोर)-------9,780 रुपये
इंडस्ट्रियल एरिया में कोई बदलाव नहीं
प्रशासन की ओर से जारी नए कलेक्टर रेट के मुताबिक, इंडस्ट्रियल एरिया में इस बार कलेक्टर रेट में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। दो जनवरी 2016 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इंडस्ट्रियल एरिया में कलेक्टर रेट वहीं रहेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 व 2 में कलेक्टर रेट 65,894 रुपये प्रति स्क्वेयर यार्ड ही रहेंगे। पिछले साल जनवरी में प्रशासन ने इंडस्ट्रियल एरिया में कलेक्टर रेट 20 फीसदी तक कम किए थे। वहीं, रिहायशी एरिया में कलेक्टर रेट 10 फीसदी तक कम किए थे।
कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में 10 प्रतिशत कम किए
प्रॉपर्टी, फ्लैट, हाउस
- फोटो : डेमो फोटो
नई नोटिफिकेशन के मुताबिक, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में 10 प्रतिशत तक कलेक्टर रेट कम किए गए हैं। सेक्टर-17, 22, 34, मध्य मार्ग और 34 व 35 की डिवाइडिंग रोड पर स्थित प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट में 10 फीसदी छूट दी गई है।
बूथों में पांच प्रतिशत की छूट
प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बूथों के कलेक्टर रेट में पांच प्रतिशत तक की छूट दी गई है। इनमें सेक्टर-17, 19, 34, 22 और 35 में अब कलेक्टर रेट 4, 40, 154 रुपये प्रति स्क्वेयर यार्ड होगा। वहीं, सेक्टर-7, 8, 9, 26, 16, 18, 20 व 21 में अब कलेक्टर रेट 3,52,123 रुपये प्रति स्क्वेयर यार्ड होगा। इसके अलावा सेक्टर-23, 24, 32, 37, 38 और अन्य सेक्टरों में स्थित बूथों में कलेक्टर रेट में पांच प्रतिशत की कटौती की गई है।
अब हर साल रिवाइज होंगे कलेक्टर रेट
मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन में एक क्लॉज के मुताबिक अब हर साल कलेक्टर रेट रिवाइज किए जाएंगे। प्रॉपर्टी खरीद में चल रही मंदी को दूर करने के लिए यूटी प्रशासन कलेक्टर रेट के लिए नए नियम बनाने जा रहा है। अब हर साल 31 मार्च को कलेक्टर रेट को रिवाइज किया जाएगा। विभिन्न कैटेगरी की स्थिति स्पष्ट करने के लिए शॉप कम फ्लैट (एससीएफ), शॉप कम शॉप (एससीएस) बे शॉप, अदर फ्लैट (कोऑपरेटिव सोसाइटी, फ्लैट) को शामिल किया जाएगा।
रूरल एरिया (रेजिडेंट-कामर्शियल) में बदलाव नहीं
नगर निगम के अधीन आने वाले गांवों में कलेक्टर रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेजिडेंशियल एरिया में 10,296 और कामर्शियल एरिया में 20,592 रुपये प्रति स्क्वेयर यार्ड ही कलेक्टर रेट रहेगा। उधर, अन्य गांव में रिहायशी एरिया में प्रति वर्ग गज रेट 6864 और कामर्शियल एरिया में रेट 13728 ही रहेगा।