पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुल्क में संशोधन को मंजूरी दे दी है जो न केवल पिछली दरों से बहुत कम हैं बल्कि काम की प्रकृति के आधार पर तय किए गए हैं। प्रशासक ने नगर निगम के प्रस्ताव पर विचार करते इसमें संशोधन को मंजूरी दी। इससे व्यावसायिक क्षेत्रों में न केवल कलेक्शन और डोर टू डोर वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार होगा बल्कि राजस्व भी बढ़ेगा जो अब तक वसूल नहीं किया गया था। इस कदम से स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में और सुधार होगा।
यह है दरें
कैटेगरी चार्ज प्रतिमाह
- 1. रेजिडेंशियल यूनिट प्रति किचन प्रति माह रुपये में
- दो मरला और उससे कम 50
- दो मरला से 10 मरला तक 100
- 10 मरला से ऊपर एक कनाल तक 200
- एक कनाल से ऊपर दो कनाल तक 250
- दो कनाल से ऊपर 350
2. स्ट्रीट वेंडर 50
- 3. कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट
- जनरल ट्रेड 150 रु प्रति फ्लोर
- ढाबा, मिठाई की दुकान, कॉफी हाउस
- इटिंग ज्वाइंट, स्पा 300 रु प्रति फ्लोर
- टूबे शॉप्स
- जनरल ट्रेड 300 रु प्रति फ्लोर
- ढाबा, मिठाई की दुकान, इटिंग ज्वाइंट,
- कॉफी हाउस, स्पा और सैलून 600 रु प्रति फ्लोर