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चाइनीज पटाखों को लेकर जारी हुआ सरकारी फरमान, बेचे तो भुगतना पड़ेगा चालान

Wed, 06 Sep 2017 03:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंचकूला में पटाखों की सेल
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दशहरा और दीवाली पर चाइनीज पटाखों की बिक्री को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से फरमान जारी किया गया है। अगर भेजे गए तो चालान भुगतना पड़ेगा। 500 से 5 हजार रुपये तक चालान किया जाएगा।
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इसके अलावा बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बगैर लाइसेंस पटाखों की दुकान लगाने पर भी 5 हजार रुपये तक का चालान होगा। इस बार दशहरा और दीपावली पर दुकानों के आगे पटाखों के स्टॉल नहीं लगेंगे।

शहर में पटाखों की दुकान लगाने के लिए केवल सात जगह निर्धारित की गई हैं। मनीमाजरा स्थित गोबिंदपुरा पार्क, उप्प्ल हाउसिंग सोसाइटी के सामने ग्राउंड में, सेक्टर-24 स्थित गुजरात भवन के सामने, सेक्टर-17 शिवालिक व्यू होटल के साथ खाली जगह में, सेक्टर-49 में रयान इंटरनेशनल स्कूल के साथ ग्राउंड में और सेक्टर-38 वेस्ट गवर्नर स्कूल के सामने खाली जगह पर स्टॉल लगाने की अनुमति दी गई है।
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7 से 15 साइट्स होने की होने की उम्मीद
डीसी आफिस ने फिलहाल पटाखों की दुकान लगाने के लिए शहर में फिलहाल 7 जगह निर्धारित की हैं। अब शहर के बाजारों में दुकान के आगे पटाखे बेचने पर पाबंदी होगी। प्रशासन के इस फैसले को देखते हुए चंडीगढ़ क्रै कर्स डीलर एसोसिएशन ने पुराने लाइसेंस होल्डर को दुकान के  आगे ही पटाखोें की स्टाल्स लगाने की अनुमति देने के लिए कहा है।

चंडीगढ़ क्रैकर्स डीलर एसोसिएशन की मांग को देखते हुए प्रशासन ने शहर में 7 की जगह 15 साइट्स मंजूरी देने के लिए कहा है। डीसी आफिस की ओर से चंडीगढ़ क्रैकर्स डीलर एसोसिएशन से 7 साइट्स के अलावा शहर में अन्य 8 जगह पटाखों की दुकानें लगाने का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है।
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