केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत इस अधिसूचना से ऑटो, तीन पहिया वाहन और दो पहिया वाहन बाहर होंगे। इससे पहले व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है।
चंडीगढ़ यूटी प्रशासन ने बस और टैक्सी के बाद अब नेशनल परमिट वाले ट्रकों में भी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में परिवहन सचिव नितिन कुमार यादव ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं।
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केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत इस अधिसूचना से ऑटो, तीन पहिया वाहन और दो पहिया वाहन बाहर होंगे। इससे पहले व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है।