पंजाब में जिन लोगों ने अपने वाहनों पर अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें नहीं लगवाई हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन चलाना गैर कानूनी होगा। ऐसे वाहनों के चालान काटे जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें लगाने के लिए मुहिम चलाई थी। नंबर प्लेट लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने दिल्ली की कंपनी एग्रॉस इंपेक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। नए के साथ-साथ पुराने वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए एक जनवरी-13 से प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें नंबर 0001 से लेकर 9999 तक के लिए समय सारिणी बनाई गई थी।
यह समयबद्ध प्रोग्राम 31 अगस्त-14 को खत्म हो गया है। विभाग की जानकारी में आया है कि अब भी पंजाब में भारी संख्या में ऐसे वाहन हैं, जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हैं। जिसके बाद स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अश्वनी कुमार की ओर से लोगों को विशेष हिदायत जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि बचे हुए वाहनों पर लोग तुरंत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं। वरना ऐसे वाहनों का चालान काटा जाएगा। नंबर प्लेट लगवाने का काम पहले की तरह चल रहा है।
गौरतलब है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने तो साथ के साथ ही बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। किसी सीरीज का समय खत्म होते ही बगैर नई प्लेट वाले वाहनों का चालान काटा जा रहा है। अब पंजाब में इस पर सख्ती होने जा रही है।
ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
ट्रांसपोर्ट विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए पहल की है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए लोग ऑनलाइन अपाइंटमेंट ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें वेबसाइट https://www.hsrppunjab.com पर जाना होगा। राज्य सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटों की फीस पहले ही तय की हुई है। दोपहिया वाहनों के लिए 125 रुपये, तीन पहिया के लिए 169, एलएमवी के लिए 369, ट्रैक्टर के लिए 125 और एचएमवी के लिए 324 रुपये फीस है।