पंजाब में अब नए वाहन खरीदना महंगा होगा। पंजाब सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए पैसा जुटाने के उद्देश्य से नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर 10 फीसदी सेस लागू करने का फैसला लिया है। नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर 10 फीसदी सेस को सोशल सिक्योरिटी सेस नाम दिया गया है, जो वाहन की कुल कीमत पर आधारित रजिस्ट्रेशन शुल्क में 10 फीसदी रकम के तौर पर जुड़ेगा।
इसके अलावा सरकार ने ट्रकों के जरिये ढोए जाने वाले सामान पर भी 10 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया है। यह फैसला वित्त विभाग के उस निर्णय के तहत किया है, जिसमें अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए विभिन्न मदों पर उपकर लगाने की बात कही जा रही थी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे सालाना 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। यह सारी अतिरिक्त आय सामाजिक सुरक्षा फंड में जमा होगी। इसका उपयोग प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन समेत विभिन्न जनकल्याण की योजनाओं के लिए किया जाएगा।