आयोग ने जारी किए निर्देश
पुलिस अधीक्षक झज्जर यह सुनिश्चित करें कि मामले की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में की जाए। चार सप्ताह के भीतर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी झज्जर को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्कूल का तत्काल संस्थागत ऑडिट किया जाए। ऑडिट में यह जांच की जाए
- क्या विद्यालय में एक प्रभावी बाल संरक्षण नीति मौजूद है?
- क्या छात्रों एवं अभिभावकों के लिए शिकायत निवारण की व्यवस्था है?
- क्या स्टाफ के दुर्व्यवहार से संबंधित आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया प्रभावी रूप से लागू है?
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना व जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि न्यायमूर्ति ललित बत्रा की अध्यक्षता वाले पूर्ण आयोग के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक, झज्जर व जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। यह रिपोर्ट सुनवाई की अगली तिथि 8 जुलाई 2025 से पहले आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी है।
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