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Haryana: स्कूल में शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर तोड़ा था हाथ, मानवाधिकार आयोग ने कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश

Mon, 26 May 2025 10:37 AM IST
शाहिल शर्मा हरियाणा ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने  छात्र को पीटने के मामले पर शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। झज्जर के निजी स्कूल के शिक्षक ने छात्र को इतना पीटा कि छात्र का हाथ टूट गया जिस पर मानवाधिकार आयोग ने अब सख्ती दिखाई है। 
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हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने कक्षा 11 के छात्र को पीटने के मामले पर शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। झज्जर के निजी स्कूल के शिक्षक ने छात्र को इतना पीटा कि छात्र का हाथ टूट गया। यह मामला न केवल शारीरिक हिंसा, बल्कि मानसिक उत्पीड़न और संस्थागत लापरवाही को भी दर्शाता है, जो बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा व दोनों सदस्यों कुलदीप जैन व दीप भाटिया को मिलाकर बने पूर्ण आयोग ने इस घटना में छात्र को हुए शारीरिक एवं मानसिक कष्ट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह केवल एक पृथक हिंसा की घटना नहीं है, बल्कि यह छात्र सुरक्षा एवं स्टाफ आचरण की निगरानी में संस्थागत विफलता को दर्शाती है। पीड़ित के परिजनों को डराने-धमकाने की जो रिपोर्ट सामने आई है, वह स्थिति को और भी गंभीर बना देती है।

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आयोग ने जारी किए निर्देश 

पुलिस अधीक्षक झज्जर यह सुनिश्चित करें कि मामले की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में की जाए। चार सप्ताह के भीतर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी झज्जर को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्कूल का तत्काल संस्थागत ऑडिट किया जाए। ऑडिट में यह जांच की जाए 
  •       क्या विद्यालय में एक प्रभावी बाल संरक्षण नीति मौजूद है?
  •       क्या छात्रों एवं अभिभावकों के लिए शिकायत निवारण की व्यवस्था है?
  •       क्या स्टाफ के दुर्व्यवहार से संबंधित आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया प्रभावी रूप से  लागू है?

हरियाणा मानवाधिकार आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना व जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि न्यायमूर्ति ललित बत्रा की अध्यक्षता वाले पूर्ण आयोग के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक, झज्जर व जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। यह रिपोर्ट सुनवाई की अगली तिथि 8 जुलाई 2025 से पहले आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी है।

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