जिला अदालत ने करीब छह साल पहले थाना जीरकपुर पर हमला करने के तीन आरोपियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है।
इनमें मोहम्मद जान निवासी मुरादपुर (महाराष्ट्र), छोटे लाल उर्फ रामू निवासी जीरकपुर और सूरज निवासी बदायूं (यूपी) शामिल हैं।
थाना जीरकपुर पुलिस ने मार्च-2007 में इनके खिलाफ थाने पर हमला करने और हत्या के प्रयास के आरोप में परचा दर्ज किया था। इस मामले में कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था, जो फरार चल रहे हैं।
जीरकपुर पुलिस ने छोटे लाल को एक केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद लोगों की भीड़ ने थाने पर हमला कर उसे छुड़ा लिया था। भीड़ ने थाने में तोड़-फोड़ भी थी।
वहां खड़े वाहन भी तोड़ दिए थे। इस केस की सुनवाई जिला अदालत में चल रही थी।