पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में दाखिला अब आसान नहीं होगा। कई नियम बदले गए हैं। अब 30 साल से अधिक उम्र वालों को अब मार्निंग शिफ्ट में भी दाखिला नहीं मिल सकेगा। 2017 से लॉ डिपार्टमेंट में मार्निंग शिफ्ट में सिर्फ 300 स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाएगा।
कुछ दिन पहले ही पंजाब यूनिवर्सिटी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर 2017-18 सत्र से इवनिंग शिफ्ट को बंद करने का फैसला ले लिया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इवनिंग कोर्स बंद होने से लॉ की डिग्री हासिल कर पाना संभव नहीं होगा। हर साल ट्राइसिटी से काफी आईएएस,आईपीएस और रिटायर्ड अधिकारी इवनिंग शिफ्ट में लॉ की पढ़ाई करते थे।
पीयू प्रशासन ने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ (तीन वर्षीय) में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र भी तय कर दी है। 30 साल की उम्र के बाद लॉ कोर्स में दाखिला नहीं दिया जाएगा। एससी और एसटी स्टूडेंट्स को पांच साल की छूट मिलेगी।